टैक्स सेविंग के स्मार्ट तरीके ! 2025 में टैक्स कैसे बचाएं? ये स्मार्ट टिप्स जानिए!
टैक्स सेविंग के स्मार्ट तरीके | 2025 में टैक्स कैसे बचाएं? ये स्मार्ट टिप्स जानिए! |
2025 में टैक्स कैसे बचाएं? ये स्मार्ट टिप्स जानिए!
हर साल टैक्स प्लानिंग करना एक महत्वपूर्ण कार्य होता है, जिससे आपकी मेहनत की कमाई का सही उपयोग हो सके। अगर आप 2025 में अपने टैक्स को कम करना चाहते हैं, तो आपको कुछ स्मार्ट टैक्स सेविंग टिप्स अपनाने होंगे। आइए जानते हैं कि कैसे आप सही प्लानिंग करके टैक्स बचा सकते हैं।
1. सेक्शन 80C का पूरा लाभ उठाएं
सेक्शन 80C के तहत आप अधिकतम ₹1.5 लाख तक की टैक्स छूट प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आप निम्नलिखित निवेश विकल्पों में पैसा लगा सकते हैं:
पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF)
कर्मचारी भविष्य निधि (EPF)
जीवन बीमा पॉलिसी (LIC)
टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट (5 साल की अवधि)
इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम (ELSS)
नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC)
2. हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स छूट (सेक्शन 80D)
अगर आप अपने या अपने परिवार के लिए स्वास्थ्य बीमा खरीदते हैं, तो आपको सेक्शन 80D के तहत टैक्स छूट मिलती है।
अपने परिवार और खुद के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेने पर ₹25,000 तक की छूट मिलती है।
वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह छूट ₹50,000 तक होती है।
3. होम लोन पर टैक्स बेनिफिट (सेक्शन 80EE और 24B)
अगर आपने होम लोन लिया है, तो आपको ब्याज और मूलधन पर टैक्स छूट मिल सकती है।
होम लोन के मूलधन पर धारा 80C के तहत ₹1.5 लाख तक की छूट मिलती है।
होम लोन के ब्याज पर धारा 24B के तहत ₹2 लाख तक की छूट उपलब्ध है।
पहली बार घर खरीदने वालों को धारा 80EE के तहत ₹50,000 तक की अतिरिक्त छूट मिल सकती है।
4. नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में निवेश करें
नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में निवेश करने पर आपको अतिरिक्त टैक्स बेनिफिट मिलता है।
सेक्शन 80CCD(1B) के तहत आप ₹50,000 तक की अतिरिक्त छूट प्राप्त कर सकते हैं।
यह छूट 80C से अलग होती है, जिससे आपकी कुल बचत ₹2 लाख तक हो सकती है।
5. हाउस रेंट अलाउंस (HRA) का सही उपयोग करें
अगर आप किराए के मकान में रहते हैं, तो आपको HRA के तहत टैक्स छूट मिल सकती है।
आपका HRA छूट आपकी सैलरी, किराया और अन्य कारकों पर निर्भर करता है।
यदि आपके पास HRA नहीं है, लेकिन किराए पर रहते हैं, तो आप सेक्शन 80GG के तहत ₹60,000 तक की छूट प्राप्त कर सकते हैं।
6. एलटीए (लीव ट्रैवल अलाउंस) का लाभ उठाएं
अगर आप यात्रा करते हैं, तो आप लीव ट्रैवल अलाउंस (LTA) के जरिए टैक्स बचा सकते हैं।
LTA के तहत केवल घरेलू यात्रा खर्च को छूट मिलती है।
यह छूट हर 4 साल में 2 बार ली जा सकती है।
7. दान पर टैक्स छूट (सेक्शन 80G)
अगर आप किसी चैरिटी, मंदिर, या किसी सामाजिक कार्य में दान देते हैं, तो आपको सेक्शन 80G के तहत टैक्स छूट मिल सकती है।
कुछ दान 100% टैक्स फ्री होते हैं, जबकि कुछ पर 50% की छूट मिलती है।
दान का भुगतान चेक या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के माध्यम से करना चाहिए।
8. स्टार्टअप और बिजनेस टैक्स छूट का लाभ उठाएं
अगर आप कोई स्टार्टअप या छोटा बिजनेस चला रहे हैं, तो सरकार की कई योजनाएं हैं, जिनका लाभ उठाकर आप टैक्स बचा सकते हैं।
सेक्शन 44AD और 44ADA के तहत छोटे व्यापारियों और प्रोफेशनल्स को टर्नओवर का एक निश्चित प्रतिशत टैक्स के रूप में देना होता है, जिससे टैक्स बचाया जा सकता है।
स्टार्टअप्स के लिए तीन साल तक टैक्स में छूट दी जाती है।
9. वेल्थ क्रिएशन के साथ टैक्स सेविंग करें
टैक्स बचाने के साथ-साथ वेल्थ क्रिएशन भी जरूरी है।
ULIP (यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान) में निवेश कर सकते हैं।
लॉन्ग टर्म इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स करें, ताकि LTCG (लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन) टैक्स बेनिफिट मिल सके।
सुकन्या समृद्धि योजना जैसी सरकारी योजनाओं में निवेश करें।
2025 में टैक्स बचाने के लिए आपको सही रणनीति अपनाने की जरूरत है। ऊपर बताए गए स्मार्ट टैक्स सेविंग टिप्स को अपनाकर आप अपनी कर देनदारी को कम कर सकते हैं और अपने वित्तीय भविष्य को सुरक्षित बना सकते हैं। टैक्स प्लानिंग करते समय हमेशा किसी वित्तीय सलाहकार की राय जरूर लें, ताकि आप अपने लक्ष्यों के अनुसार सही निर्णय ले सकें।
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